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सुप्रीम कोर्ट ने CJP प्रदर्शनकारियों को बड़ी राहत दी, जुलाई की FIR रद्द की
सुप्रीम कोर्ट ने पूरे भारत में जुलाई में हुए CJP प्रदर्शनों से जुड़ी FIR को रद्द कर दिया। वहीं, केंद्र सरकार ने प्रदर्शनकारियों को आपराधिक मामले वापस लेने और आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को मुआवजा देने का आश्वासन दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पूरे भारत में जुलाई में हुए कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेतृत्व वाले विरोध प्रदर्शनों के संबंध में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) बंद करने का आदेश दिया। अदालत ने प्रदर्शनकारियों को राहत देने के लिए संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी असाधारण शक्तियों का इस्तेमाल किया। यह आदेश ऐसे समय आया जब CJP ने दिल्ली में 5 सितंबर को प्रस्तावित मार्च वापस ले लिया। केंद्र सरकार ने अदालत को आश्वासन दिया था कि वह आपराधिक मामलों को वापस लेने और आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को मुआवजा देने की अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करेगी। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना शामिल थे, ने कहा कि इस निर्णय का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विरोध प्रदर्शनों में शामिल हुए छात्रों और युवाओं पर आपराधिक मामलों का प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि केवल किसी विरोध प्रदर्शन में भाग लेना अपने आप में आपराधिक अपराध नहीं माना जाना चाहिए।

20 से 25 जुलाई के विरोध प्रदर्शनों से जुड़ी सभी FIR बंद होंगी

सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि 20 जुलाई से 25 जुलाई के बीच हुए विरोध प्रदर्शनों से जुड़ी सभी FIR पर आगे कोई कार्रवाई या जांच नहीं की जाएगी। यह आदेश राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में दर्ज मामलों पर लागू होगा, जिन मामलों को औपचारिक रूप से अदालत के समक्ष पेश नहीं किया गया था, वे भी इसके दायरे में आएंगे। अदालत ने कहा कि ऐसी FIR को सभी उद्देश्यों के लिए बंद माना जाएगा। उसने यह भी निर्देश दिया कि अन्य राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में लंबित इसी तरह के मामलों के साथ भी समान व्यवहार किया जाए। अदालत ने निर्देश दिया, “उसी घटना के संबंध में अब कोई नई FIR दर्ज नहीं की जाएगी।” यह आदेश केंद्र की ओर से दिल्ली पुलिस तथा महाराष्ट्र, असम, बिहार और पश्चिम बंगाल की सरकारों द्वारा दायर आवेदनों के बाद आया। इन आवेदनों में आपराधिक मामलों को रद्द करने की मांग की गई थी।

केंद्र ने तीन आश्वासनों को दोहराया

केंद्र सरकार ने अदालत को बताया कि वह विरोध कर रहे समूह के प्रतिनिधियों के साथ 25 जुलाई को हुई बैठक के बाद दिए गए तीन आश्वासनों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। इनमें 20 से 25 जुलाई के बीच दर्ज FIR वापस लेना, उन घटनाओं के संबंध में नई FIR दर्ज नहीं करना और NEET अभ्यर्थियों तथा आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को मुआवजा देना शामिल था। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ को बताया कि सरकार तीनों प्रतिबद्धताओं को पूरा करेगी। हालांकि, उन्होंने ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की अनुमति मांगी जिनका “गंभीर और घोर आपराधिक रिकॉर्ड” रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस द्वारा चिन्हित 2,837 लोगों के लिए सीमित अपवाद की अनुमति दी। पुलिस के अनुसार, इन लोगों का ऐसा आपराधिक रिकॉर्ड था और वे प्रथम दृष्टया प्रदर्शन स्थल पर मौजूद थे। दिल्ली पुलिस ने इन लोगों के खिलाफ एक FIR दर्ज करने की अनुमति मांगी थी, ताकि यह पता लगाया जा सके कि शारीरिक नुकसान पहुंचाने या सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाली घटनाओं में उनकी व्यक्तिगत भूमिका थी या नहीं। पीठ ने कहा कि इन 2,837 लोगों से जुड़ा मामला अलग से देखा जा सकता है। साथ ही उसने स्पष्ट किया कि इस अपवाद से प्रदर्शनकारियों को दी गई व्यापक राहत कम नहीं होगी।

अदालत ने प्रदर्शनकारियों और कथित आपराधिक तत्वों में अंतर किया

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की उस दलील पर गौर किया कि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले कुछ लोग प्रदर्शन में शामिल हो सकते हैं। अदालत ने कहा कि ऐसे प्रदर्शनकारियों को अलग करना जरूरी था जो वास्तविक लोकतांत्रिक मांगों के साथ प्रदर्शन में शामिल हुए थे और उन कथित तत्वों को भी अलग देखना था जिनका गंभीर आपराधिक रिकॉर्ड हो सकता है। पीठ केंद्र के उस दावे का उल्लेख कर रही थी कि प्रदर्शन में ऐसे लोगों की “घुसपैठ” हुई थी जिनके छिपे हुए या अन्य उद्देश्य हो सकते थे। अदालत ने कहा कि यदि ऐसे कथित “हानिकारक तत्वों” के खिलाफ कानून के तहत उपलब्ध सभी अधिकार सुनिश्चित किए जाएं, तो अधिकारियों को उनके खिलाफ मुकदमा चलाने का अधिकार बरकरार रखने की अनुमति दी जा सकती है। अदालत ने कहा, “साथ ही, यह कवायद प्रदर्शनकारियों के मुख्य समूह को राहत देने के लिए है।” अदालत ने कहा कि उसका व्यापक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि छात्रों और अन्य वास्तविक प्रदर्शनकारियों को केवल आंदोलन में भाग लेने के कारण आपराधिक कार्यवाही का सामना न करना पड़े।

CJP ने 5 सितंबर का दिल्ली मार्च वापस लिया

सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप उस समय हुआ जब CJP ने इंडिया गेट से दिल्ली पुलिस मुख्यालय तक 5 सितंबर को मार्च निकालने की योजना की घोषणा की थी। संगठन का दावा था कि केंद्र ने उन आश्वासनों को पूरा नहीं किया जिनके बाद 25 जुलाई को उसका 36 दिनों से चल रहा आंदोलन वापस लिया गया था। आपराधिक मामलों को वापस लेना उसकी प्रमुख मांगों में शामिल था। सॉलिसिटर जनरल मेहता ने पीठ को बताया कि प्रस्तावित मार्च की घोषणा इसलिए की गई थी क्योंकि प्रदर्शनकारियों को लगा था कि सरकार ने अपनी प्रतिबद्धताएं पूरी नहीं की हैं। सॉलिसिटर जनरल ने कहा, “अब जब हम यहां हैं और हमने अपने आवेदन दाखिल कर दिए हैं, मैं CJP के प्रतिनिधियों से 5 सितंबर के मार्च का आह्वान वापस लेने का आग्रह करूंगा।” अदालत में मौजूद CJP के सह-संयोजक सौरव दास ने इसके बाद प्रस्तावित मार्च वापस लेने का बयान पढ़ा। दास ने कहा, “भारत सरकार के सकारात्मक आश्वासनों और आज उन्हें मिली न्यायिक मान्यता तथा इस अदालत द्वारा पारित किए जा रहे आदेश को देखते हुए, CJP के लिए 5 सितंबर के मार्च का आह्वान वापस लेना उचित है।” संगठन ने सुप्रीम कोर्ट और दोनों पक्षों की ओर से पैरवी करने वाले वकीलों को उनके प्रयासों के लिए धन्यवाद दिया। उसने कहा कि उसे उम्मीद है कि केंद्र सरकार अदालत के आदेश का पालन करेगी।

सुप्रीम कोर्ट ने घटनाक्रम को सकारात्मक कदम बताया

पीठ ने दोनों पक्षों की ओर से हुए घटनाक्रम को “सकारात्मक” कदम बताया। उसने कहा कि आदेश उन “व्यापक मानदंडों” पर आधारित है जिन पर दोनों पक्षों के बीच सहमति बनी थी। अदालत ने कहा कि उसका उद्देश्य वास्तविक प्रदर्शनकारियों को अनावश्यक कानूनी परेशानी से बचाना है। अदालत ने कहा, “हम यह सुनिश्चित करने के लिए ऐसा कर रहे हैं कि किसी ऐसे व्यक्ति को परेशान करने का मामला न बने, जिसने अपनी अंतरात्मा की आवाज पर ऐसे विरोध प्रदर्शन में भाग लिया, जिसे FIR में अपराध बताया गया है।” पीठ ने प्रदर्शनकारियों की सुरक्षा को लेकर अपने पहले के रुख को भी दोहराया। उसने कहा कि आंदोलन में शामिल लोग अपनी वास्तविक शिकायतों को सामने रखने के लिए आए थे। पीठ ने कहा, “हमने हमेशा कहा है कि इन प्रदर्शनकारियों की रक्षा की जाए। हमने हमेशा कहा है कि वे हिंसा या किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं, बल्कि अपनी कुछ वास्तविक शिकायतों के बारे में आवाज उठाने के लिए वहां थे।”

केंद्र बनाएगा मुआवजा नीति

केंद्र ने 2026 NEET परीक्षा विवाद के संबंध में आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को मुआवजा देने की अपनी प्रतिबद्धता भी दोहराई। मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि मुआवजा व्यवस्था का विवरण तैयार करने के लिए सरकार को तीन महीने का समय चाहिए। उन्होंने कहा कि मामला जटिल है क्योंकि इसमें कई प्रतियोगी परीक्षाएं शामिल हैं। अदालत ने केंद्र को ऐसे मामलों में मुआवजे के लिए देशव्यापी नीति तैयार करने और उसे अधिसूचित करने का निर्देश दिया। यह ढांचा राज्यों के साथ परामर्श करके तैयार किया जाएगा। अदालत के निर्देश के तहत 2026 NEET प्रश्नपत्र विवाद के कारण आत्महत्या करने वाले पीड़ितों के परिवारों को नीति औपचारिक रूप से अधिसूचित होने के बाद मुआवजा मिलेगा। एक याचिकाकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता वृंदा ग्रोवर ने अदालत को बताया कि पात्र परिवारों की पहचान की प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है।

राहत उन राज्यों तक भी पहुंची जिन्होंने अदालत का रुख नहीं किया था

सुप्रीम कोर्ट का आदेश उन चार राज्यों और दिल्ली से भी आगे तक लागू होगा जिन्होंने औपचारिक रूप से अदालत का रुख किया था। पीठ ने कहा कि यदि 20 से 25 जुलाई की घटनाओं से जुड़ी FIR किसी अन्य राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में दर्ज हुई हैं और उन्हें अदालत के समक्ष नहीं लाया गया है, तो उन मामलों में भी आगे कार्रवाई या जांच नहीं की जाएगी। ऐसी FIR को बंद माना जाएगा। अदालत ने आगे निर्देश दिया कि अन्य राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में लंबित इसी तरह की कार्यवाही भी आगे नहीं बढ़ाई जाए। केंद्र ने कहा कि उसके आवेदन का उद्देश्य पूरे देश में जुलाई के आंदोलन से उत्पन्न आपराधिक मामलों को संबोधित करना था। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने इस राहत को पूरे भारत में लागू कर दिया है।

20 जुलाई के मार्च में झड़पें हुई थीं

20 जुलाई को हुए “चलो संसद” मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पें हुई थीं। दिल्ली पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स ने प्रदर्शनकारियों को संसद की ओर बढ़ने से रोकने के लिए लाठीचार्ज, आंसू गैस और पेलेट गन का इस्तेमाल किया था। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया था कि उनके खिलाफ अत्यधिक बल का इस्तेमाल किया गया। हालांकि, अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों पर पुलिसकर्मियों पर हमला करने और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया था। सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले 20 जुलाई की घटनाओं से जुड़े परस्पर विरोधी आरोपों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति आर. सुभाष रेड्डी की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय उच्चस्तरीय जांच समिति गठित की थी। समिति पुलिस द्वारा अत्यधिक और गैरकानूनी बल प्रयोग के आरोपों की जांच कर रही है। साथ ही वह प्रदर्शनकारियों द्वारा हिंसा, सुरक्षा कर्मियों को लगी चोटों और सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान के दावों की भी जांच कर रही है। समिति के कार्यक्षेत्र में पेलेट गन, इलेक्ट्रिक बैटन, लाठी और आंसू गैस के इस्तेमाल की जांच शामिल है। समिति यह भी देख रही है कि पुलिस की कार्रवाई परिस्थितियों के अनुपात में थी या नहीं। इसके अलावा व्यापक निषेधाज्ञा तथा महिला प्रदर्शनकारियों के खिलाफ लक्षित हिंसा और उत्पीड़न के आरोपों की भी जांच की जा रही है। समिति सुप्रीम कोर्ट की प्रत्यक्ष निगरानी में काम कर रही है।

परीक्षा में अनियमितताओं के आरोपों को लेकर शुरू हुआ था CJP का आंदोलन

CJP के नेतृत्व में आंदोलन जून में राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं और बार-बार प्रश्नपत्र लीक होने के आरोपों को लेकर शुरू हुआ था। जलवायु अधिकार कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के आंदोलन में शामिल होने और प्रदर्शनकारियों के समर्थन में भूख हड़ताल शुरू करने के बाद इस आंदोलन को और अधिक ध्यान मिला। केंद्र सरकार के साथ बातचीत के बाद 25 जुलाई को आंदोलन समाप्त कर दिया गया था। आपराधिक मामलों को वापस लेना और अन्य आश्वासन दोनों पक्षों के बीच बनी सहमति का हिस्सा थे। बाद में 3 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि उसका पिछला आदेश राज्य सरकारों को छात्र प्रदर्शनकारियों के खिलाफ FIR से उत्पन्न कार्यवाही को कानूनी तरीके से बंद करने या वापस लेने से नहीं रोकता है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया था कि उसके पिछले आदेश में इस्तेमाल किए गए “आपराधिक पूर्ववृत्त” शब्द का अर्थ “गंभीर और जघन्य अपराध” था। सुप्रीम कोर्ट का ताजा आदेश प्रदर्शनकारियों की प्रमुख लंबित मांगों में से एक को संबोधित करता है और जुलाई के आंदोलन से जुड़ी FIR के संबंध में व्यापक राहत प्रदान करता है।