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16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध का प्रस्ताव, कनाडा लाएगा नया कानून
कनाडा ने एक नए कानून का प्रस्ताव रखा है, जिसके तहत 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। साथ ही, एआई (AI) चैटबॉट कंपनियों को हानिकारक सामग्री के खिलाफ अधिक सख्त कदम उठाने होंगे।

कनाडा सरकार ने एक नया विधेयक पेश किया है, जो 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट रखने पर प्रतिबंध लगाएगा और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) चैटबॉट सेवाओं पर कड़े नियम लागू करेगा। इस प्रस्ताव का उद्देश्य ऑनलाइन सुरक्षा बढ़ाना और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बच्चों के सामने आने वाले जोखिमों को कम करना है।

संस्कृति मंत्री मार्क मिलर ने बुधवार को इस कानून को पेश किया, जिसे डिजिटल सेफ्टी एक्ट के नाम से जाना जाता है। यदि इसे मंजूरी मिल जाती है, तो कनाडा उन देशों में शामिल हो जाएगा जिन्होंने युवाओं पर सोशल मीडिया के प्रभाव को लेकर कंपनियों पर सख्त नियम लागू किए हैं।

सरकार का कहना है कि बच्चों की सुरक्षा सबसे पहले होनी चाहिए

प्रस्ताव की घोषणा करते हुए मिलर ने ऑनलाइन सुरक्षा के लिए मजबूत सुरक्षा उपायों की आवश्यकता पर जोर दिया। “हमने देखा है कि ऑनलाइन नुकसान कितने गंभीर परिणाम पैदा कर सकते हैं... बच्चों की सुरक्षा को कभी भी बाद की बात नहीं माना जा सकता,” उन्होंने कहा।

प्रस्तावित कानून के तहत सोशल मीडिया कंपनियां 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को अकाउंट उपलब्ध नहीं करा सकेंगी। हालांकि, सरकार उन कंपनियों के लिए छूट प्रक्रिया बनाने की योजना बना रही है जो यह साबित कर सकें कि उनके पास कम उम्र के उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा के लिए मजबूत उपाय मौजूद हैं।

यह विधेयक वयस्क सामग्री वाले प्लेटफॉर्म और अन्य ऑनलाइन सेवाओं को भी निशाना बनाता है। इन कंपनियों को हानिकारक सामग्री से जुड़े जोखिमों को कम करना होगा और कृत्रिम बुद्धिमत्ता या अन्य सिंथेटिक तकनीकों से तैयार की गई सामग्री को स्पष्ट रूप से चिह्नित करना होगा।

नियम तोड़ने वाली कंपनियों पर भारी जुर्माना

सरकार नए नियमों को लागू करने के लिए एक डिजिटल सेफ्टी कमीशन स्थापित करने की योजना बना रही है। जो कंपनियां नियमों का पालन नहीं करेंगी, उन्हें भारी दंड का सामना करना पड़ सकता है। प्रस्तावित कानून के तहत नियामक किसी कंपनी की वैश्विक आय का 3 प्रतिशत या 1 करोड़ कनाडाई डॉलर तक का जुर्माना लगा सकते हैं।

स्वास्थ्य मंत्री मार्जोरी मिशेल ने कहा कि यह कानून युवाओं के लिए एक स्वस्थ वातावरण बनाने में मदद करेगा।

“यह कानून युवा कनाडाई नागरिकों के लिए अधिक सुरक्षित वातावरण प्रदान करेगा और उन्हें आमने-सामने जुड़ने, दोस्ती बनाने, पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने और वास्तविक जीवन के कौशल सीखने के लिए सशक्त बनाएगा, ताकि वे सफल हो सकें,” उन्होंने कहा।

विशेषज्ञों ने इस कदम का स्वागत किया

शिक्षा विशेषज्ञों ने इस प्रस्ताव का व्यापक रूप से स्वागत किया है। ओटावा विश्वविद्यालय के प्रोफेसर सचिन महाराज ने इस योजना को एक सकारात्मक कदम बताया। उन्होंने कहा कि यह प्रस्ताव इस बढ़ती समझ को दर्शाता है कि सोशल मीडिया युवाओं में व्यवहारिक और सामाजिक चुनौतियों को बढ़ावा दे सकता है।

“जाहिर है, बच्चे इन प्रतिबंधों से बचने का रास्ता खोज लेंगे,” उन्होंने AFP से कहा। “लेकिन असली चुनौती ऐप्स के काम करने के तरीके को बदलना है।”

AI चैटबॉट्स के लिए नए नियम

यह कानून AI चैटबॉट सेवाओं के लिए भी नियम लागू करेगा, जो दैनिक जीवन में तेजी से आम होती जा रही हैं।

चैटबॉट संचालित करने वाली कंपनियों को यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने होंगे कि उनकी प्रणालियां हानिकारक सामग्री उत्पन्न या साझा न करें। उन्हें संकट की स्थितियों से संबंधित मामलों में अधिक पारदर्शिता भी दिखानी होगी।

प्रस्ताव के तहत कंपनियों को स्पष्ट रिपोर्टिंग मानक स्थापित करने होंगे, जब उपयोगकर्ता स्वयं को या दूसरों को नुकसान पहुंचाने की मंशा व्यक्त करें।

हालिया त्रासदियों के बाद बहस तेज

अप्रैल में खनन नगर टम्बलर रिज में हुई सामूहिक गोलीबारी के बाद कनाडा में इस मुद्दे पर अधिक ध्यान दिया गया है। इस हमले में हमलावर सहित नौ लोगों की मौत हो गई थी।

इस घटना ने AI कंपनियों की जिम्मेदारियों को लेकर बहस को फिर से तेज कर दिया। पिछले वर्ष, ChatGPT पर हुई चिंताजनक बातचीत के कारण OpenAI ने हमलावर को अपने प्लेटफॉर्म से प्रतिबंधित कर दिया था। हालांकि, कंपनी ने कनाडाई पुलिस को इसकी सूचना नहीं दी, क्योंकि उसे आसन्न हमले का कोई प्रमाण नहीं मिला था।

ऑनलाइन सुरक्षा के लिए वैश्विक प्रयास का हिस्सा

कनाडा का यह प्रस्ताव अन्य देशों द्वारा उठाए गए समान कदमों के बाद आया है। दिसंबर में ऑस्ट्रेलिया ऐसा पहला देश बना जिसने TikTok, YouTube और Snapchat जैसे प्लेटफॉर्मों को 16 वर्ष से कम उम्र के उपयोगकर्ताओं के अकाउंट हटाने या भारी जुर्माने का सामना करने का निर्देश दिया।

वहीं, इंडोनेशिया ने मार्च में 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया उपयोग पर अपना प्रतिबंध लागू करना शुरू कर दिया। कई यूरोपीय सरकारों ने भी बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा और डिजिटल प्लेटफॉर्मों के प्रभाव को लेकर इसी तरह के प्रतिबंध लागू करने की योजना का संकेत दिया है।

प्रस्तावित डिजिटल सेफ्टी एक्ट युवा इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा को मजबूत करने के कनाडा के प्रयासों को दर्शाता है, साथ ही प्रौद्योगिकी कंपनियों और AI डेवलपर्स की जिम्मेदारी भी बढ़ाता है।